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मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

योजना की पात्रता-

1.    छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये के कम हो।
2.    छात्र-छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो 
3.    छात्र-छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।
4.    छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
    उक्त योजना में शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गई नोन रिफन्डेबल फीस का 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण/भुगतान नियमानुसार देय है।

आवश्यक दस्तावेज-

1. भामाशाह आई.डी. 
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र 
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ-


विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क/ फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।


ग्रुप कोर्स (यह कोर्स केवल उदारणार्थ है, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध है) SC / ST/ SBC/ DNTs OBC / EBC CMSS (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना)
छात्रावासी गैर-छात्रावासी छात्रावासी गैर-छात्रावासी
A IIT AIIMS ,MBBS, P.G., C.A., CS,   M Phil, PhD, D.Litt. LLM, etc. 1200 550 750 350
योजना के साथ संलग्न सूची में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क/ फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
B B Pharma, Nursing, LLB, M.Ed, M.A.,Msc, M.Com. M.Pharma. Diploma etc. 820 530 510 335
C B.A., B.Sc., B.Com 570 300 400 210
D ITI. Polotechnic Diploma, Class XI and XIIth 380 230 260 160

आवेदन कैसे करें-


विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट http://sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक New Scholarship portal पर अथवा छात्रवृति पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

आवेदन हेत क्लिक करें

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