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Ayushman Bharat Yojna Rajasthan आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना Aayushman Bharat Yojna Rajasthan  राजस्थान में 1 सितम्बर से लागू आयुष्मान भारत योजना - राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना 1 सितम्बर, 2019 से लागू हो गयी है। इस योजना का प्रदेश की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ एकीकरण के बाद अब योजना का नाम ‘आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना‘ रखा गया है । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अगस्त में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना के लागू होने से प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी,  साथ ही उन्हें और अधिक बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश सरकार आमजन को ‘स्वास्थ्य का अधिकार‘ देने के लिए कृतसंकल्प है और आयुष्मान भारत के साथ राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना का एकीकरण इसी दिशा में लिया जा रहा एक कदम है। नई योजना के बाद प्रदेश में लाभार्थी परिवारों की संख्या वर्तमान में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लगभग 1 करोड़ परिवारों से बढ़कर 1 करोड़ 1

Insurance and Pension Schemes for Construction Labours- निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हितलाभ-    प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में हिताधिकारी द्वारा अपने बैंक खाते से जमा कराई गयी प्रीमियम या अंशदान राशि के 50 से 100 प्रतिशत तक का मण्डल द्वारा पुनर्भरण। योजना हितलाभ मण्डल द्वारा देय अंशदान/प्रीमियम(रू.) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बीमित की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रू. बीमा राशि 12.00 (100 प्रतिशत) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमित की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रू. 165.00 (50 प्रतिशत) अटल पेंशन योजना सदस्य की 60 वर्ष की आयु होने पर 1 हजार से 5 हजार रू. मासिक पेंशन 252 से 1,746 रू. (आयु के अनुसार 1000/- पेंशन के लिए वार्षिक अंशदान का 50 प्रतिशत) भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) दुर्घटना में मृत्यु होने पर- 75,000 रू. स्थाई पूर्ण अशक्तता पर-75,000 रू. स्थाई अपूर्ण अशक्तता पर- 37,500रू सामान्य मृत्यु पर- 30,000 रू. मण्डल द्वारा शत प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान कर सभी हिताधिकारिय

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agriculture Insurance Scheme- NAIS)-

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( National Agriculture Insurance Scheme - NAIS)- 1. योजना की शुरूआत : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agriculture Insurance Scheme- NAIS) खरीफ 2003 से राजस्थान में लागू की गई। 2. उद्देश्य : योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं ( सूखा , बाढ़ आदि ) , कीट व रोग के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज के जरिये वित्तीय सहायता प्रदान कर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना । 3. इस योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से बीमित किए जाएंगे एवं गैर ऋणी कृषक स्वेच्छिक आधार पर योजना में भाग ले सकते हैं। 4. ऋणी काश्तकार जिन्होंने संसूचित फसलों के लिए कृषि ऋण ले रखा है। 5. गैर ऋणी काश्तकारः संसूचित फसल उगाने वाले काश्तकार । 6. गत 5 वर्षो में फसल विशेष का औसत बुवाई क्षेत्र 500 हैक्टर होने पर तहसील का चयन किया जाता है । 7. संसूचित फसलें निम्नानुसार हैं :- खरीफ : ज्वार , बाजरा , मक्का , मू