प्रमाणित बीज वितरण हेतु अनुदान सहायता फसल उत्पादन में गुणवत्तायुक्त /प्रमाणित बीज का प्रमुख योगदान है। इससे ना केवल प्रति इकाई फसल उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, अपितु फसल उत्पादन के अन्य आदानों यथा उर्वरक, सिचाई आदि का भी समुचित उपयोग होता है। देय लाभ :- विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाणित बीज वितरण पर देय लाभ का विवरण निम्नानुसार है। 1 दलहनी फसले (मूंग, मोठ, उडद, अरहर, चना)- 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 2500 प्रति क्वि. जो भी कम हो 2 मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ) की किस्में- सामान्य किस्में- 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1500 प्रति क्वि. जो भी कम हो संकर किस्में - 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 5000 प्रति क्वि. जो भी कम हो। 3 गेहूं एवं धान- 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये
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