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जलमंगल आवास ऋण योजना- राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,जयपुर

योजना का संक्षिप्त परिचय -   नवीन  भवन निर्माण, आवासन  मण्डल/संस्था/किसी  व्यक्ति  से  भवन  क्रय करने  हेतु  अथवा  वर्तमान  भवन  की  मरम्मत/पुनरुत्थान/ अतिरिक्त  निर्माण  कार्य  हेतु  ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। आवास इकाई की लागत  रू. 20  लाख  से  अधिक  नहीं  होगी। ग्रामीण  आवास  ऋण  रू.  15  लाख  तक  ही स्वीकृत किये जाते है। प्रारम्भ होने का वर्ष-                        2004-05 लाभान्वित वर्ग-                              ग्रामीण क्षैत्र के सभी वर्ग पात्रता-                  प्रार्थी  के  नाम...