राजस्थान की रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन योजना- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के प्रावधानों में संशोधन कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) पर आंवटित की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नांकित कमजोर वर्गों के ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हो, पात्र हैं- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार स्वच्छकारों व पिछडे़ वर्गों के परिवार ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन के परिवार) श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार विकलांग व्यक्ति गाडिया लुहार, यायावर (घुमक्कड) जनजातियों के परिवार ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवार जिनके गृह बाढ़ में बह गये हैं या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं। सरहद पर पूर्व सैनिक प्राथमिकता- पात्र परिवार के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होंने परिवार नियोजन को स्थायी रूप से अपना लिया है। उपरोक्त पात्र परिवारों के वयस्क विवाहित पुत्र जो इनके साथ एक ही स्थान पर रहता है किन्तु अब वह पृथक से
राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल व समसामयिक तथ्यों के विविध रंगों से युक्त प्रामाणिक एवं मूलभूत जानकारियों की वेब पत्रिका "The web magazine of various colours of authentic and basic information of Rajasthan's Art, Culture, History, Geography and Current affairs