आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना
Aayushman Bharat Yojna Rajasthan
राजस्थान में 1 सितम्बर से लागू आयुष्मान भारत योजना -
राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना 1 सितम्बर, 2019 से
लागू हो गयी है। इस योजना का प्रदेश की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ एकीकरण के बाद
अब योजना का नाम ‘आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा
योजना‘ रखा गया है । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अगस्त में हुई
उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना के लागू होने से प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा
योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, साथ ही उन्हें और अधिक
बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश सरकार आमजन
को ‘स्वास्थ्य का अधिकार‘ देने के लिए कृतसंकल्प है और आयुष्मान भारत के
साथ राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना का एकीकरण इसी दिशा में लिया जा रहा एक
कदम है। नई योजना के बाद
प्रदेश में लाभार्थी परिवारों की संख्या वर्तमान में संचालित भामाशाह
स्वास्थ्य बीमा योजना के लगभग 1 करोड़ परिवारों से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख से
अधिक हो जाएगी।
क्या है आयुष्मान भारत योजना-
भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना (ABY) पं.दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2018 से प्रारम्भ हुई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है। यह योजना वास्तव में देश के गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। PMJAY के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है।
आयुष्मान भारत योजना (ABY) का उद्देश्य -
सरकार ABY के माध्यम से गरीब, उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना ।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के हिसाब से ग्रामीण इलाके के 8.03 करोड़ परिवार और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आयेंगे। इस तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। साल 2008 में यूपीए सरकार द्वारा लांच 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' को भी 'आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)' में मिला दिया गया है।
आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) की मुख्य विशेषताएं Key features of PM-JAY
सरकारी अस्पताल और पैनल में शामिल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का कैशलेस/पेपरलेस इलाज हो सकेगा।
Total deprived Households targeted for PM-JAY who belong to one of the six deprivation criteria amongst D1, D2, D3, D4, D5 and D7:
ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यक्ति स्वतः आयुष्मान भारत योजना में शामिल किये गए हैं -
For Urban: The following occupational categories of workers are included:
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के हिसाब से ग्रामीण इलाके के 8.03 करोड़ परिवार और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आयेंगे। इस तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। साल 2008 में यूपीए सरकार द्वारा लांच 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' को भी 'आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)' में मिला दिया गया है।
आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) की मुख्य विशेषताएं Key features of PM-JAY
- a. इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपये तक का अस्पताल में भर्ती कवर प्रदान करती है।
b. इसमें देश भर में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) शामिल हैं।
c. पात्रता के आधारित योजना। कोई औपचारिक नामांकन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।
d. इसमें नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के अनुसार गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की पहचान वाली श्रेणी शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के तहत आये सभी नामांकित परिवार को शामिल किया जाएगा, जिन्हें SECC डेटा के अनुसार लक्षित समूहों में सुविधा नहीं दी गई हैं। लाभार्थी श्रेणियों का विस्तृत विवरण योजना डॉक्यूमेंट के अनुलग्नक - 1 में दिया गया है।
e. परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र पर कोई बंधन नहीं। नामित परिवारों के सभी सदस्यों को कवरेज मिलता है; विशेष रूप से, बालिका और वरिष्ठ नागरिक।
f. दूसरी और तीसरी बार अस्पताल में भर्ती होने पर भी देखभाल शामिल है।
g. सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
h. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस।
i. राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लाभ। योग्य लाभार्थी भारत भर में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
j. सर्जरी, चिकित्सा और दिन देखभाल उपचार, दवाओं की लागत और निदान को कवर करने वाले 1,350 मेडिकल पैकेज।
k. पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर किया गया है ।
l. पात्रता की जांच करने के लिए, लाभार्थी हेल्पलाइन (14555/1800111565) पर संपर्क कर सकते हैं, निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर पता कर सकते है या इस वेबसाइट पर लॉग इन करें https://mera.pmjay.gov.in . इसके अलावा सूचीबद्ध नामित अस्पतालों में जाँच की जा सकती है।
योजना में किस-किस को मिल रहा है बीमा कवरेज-
आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए परिवार के आकार और उम्र का कोई बंधन नहीं है।सरकारी अस्पताल और पैनल में शामिल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का कैशलेस/पेपरलेस इलाज हो सकेगा।
आयुष्मान भारत योजना के लिए योग्यता -
ये लोग इसमें स्वतः सम्मिलित हो जायेंगे (Automatically included) -- a. Households without shelter
- b. Destitute/ living on alms
- c. Manual scavenger families
- d. Primitive tribal groups
- e. Legally released bonded labour
Total deprived Households targeted for PM-JAY who belong to one of the six deprivation criteria amongst D1, D2, D3, D4, D5 and D7:
- a. Only one room with kuccha walls and kuccha roof (D1)
- b. No adult member between age 16 to 59 (D2)
- c. Female headed households with no adult male member between age 16 to 59 (D3)
- d. Disabled member and no able-bodied adult member (D4)
- e. Scheduled Caste/Scheduled Tribe households (D5)
- f. Landless households deriving major part of their income from manual casual labour (D7)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए आयुष्मान भारत योजना की योग्यता
- आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। एक बार योग्य होने पर व्यक्ति सीधे इलाज करा सकते हैं। सरकार द्वारा चिह्नित परिवारों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
- केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार और क्षेत्र की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ आयुष्मान भारत योजना के लिए योग्य परिवार की जानकारी की सूची साझा करेगी। उसके बाद इन परिवारों को एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। सूची में शामिल लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- जिन लोगों के पास 28 फरवरी 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड होगा, वे भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आयुष्मान भारत योजना के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता हैं -
ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यक्ति स्वतः आयुष्मान भारत योजना में शामिल किये गए हैं -
- कच्चा मकान वाले,
- परिवार में किसी व्यस्क (16-59 साल) का नहीं होना,
- परिवार की मुखिया महिला हो,
- परिवार में कोई दिव्यांग हो,
- अनुसूचित जाति/जनजाति से हो
- भूमिहीन व्यक्ति/दिहाड़ी मजदूर और
- इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति,
- निराश्रित,
- दान या भीख मांगने वाले,
- आदिवासी और
- क़ानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि
शहरी इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना की योग्यता-
आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता हैं:-For Urban: The following occupational categories of workers are included:
- •Domestic worker
- •Street vendor/ Cobbler/hawker / Other service provider working on streets
- •Construction worker/ Plumber/ Mason/ Labour/ Painter/ Welder/ Security guard/
- •Coolie and another head-load worker
- •Sweeper/ Sanitation worker / Mali
- •Home-based worker/ Artisan/ Handicrafts worker / Tailor
- •Transport worker/ Driver/ Conductor/ Helper to drivers and conductors/ Cart puller/ Rickshaw puller
- •Shop worker/ Assistant/ Peon in small establishment/ Helper/Delivery assistant / Attendant/ Waiter
- •Electrician/ Mechanic/ Assembler/ Repair worker
- •Washer-man/ Chowkidar
- भिखारी,
- कूड़ा बीनने वाले,
- घरेलू कामकाज करने वाले,
- रेहड़ी-पटरी दुकानदार,
- मोची,
- फेरी वाले,
- सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति
- कंस्ट्रक्शन साईट पर काम करने वाले मजदूर,
- प्लंबर,
- राजमिस्त्री,
- मजदूर,
- पेंटर,
- वेल्डर,
- सिक्योरिटी गार्ड,
- कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति।
- स्वीपर, सफाई कर्मी,
- घरेलू काम करने वाले,
- हेंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग,
- टेलर,
- ड्राईवर,
- रिक्शा चालक,
- दुकान पर काम करने वाले लोग आदि
कौन नहीं होंगे शामिल -
SECC 2011 के अनुसार ये लोग स्वतः ही इस योजना से बाहर होंगे (As per the SECC 2011, the following beneficiaries are automatically excluded:)-- Households having motorized 2/3/4 wheeler/fishing boat
- Households having mechanized 3/4 wheeler agricultural equipment
- Households having Kisan Credit Card with credit limit above Rs. 50,000/-
- Household member is a government employee
- Households with non-agricultural enterprises registered with government
- Any member of household earning more than Rs. 10,000/-per month
- Households paying income tax
- Households paying professional tax
- House with three or more rooms with pucca walls and roof
- Owns a refrigerator
- Owns a landline phone
- Owns more than 2.5 acres of irrigated land with 1 irrigation equipment
- Owns 5 acres or more of irrigated land for two or more crop season
- Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment
आयुष्मान भारत योजना में अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया-
- आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी द्वारा अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जायेगा।
- आयुष्मान भारत योजना के लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किये जायेंगे।
- लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होते समय इनमें से कोई एक पहचान पत्र अपने साथ लाना है: आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, राशन कार्ड या RSBY कार्ड।
प्रत्येक अस्पताल में होगा हेल्प डेस्क व आयुष्मान मित्र -
- पैनल में शामिल प्रत्येक अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा। वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा।
- अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चेक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा।
- आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी/पैनल में शामिल निजी अस्पताल में इलाज करा सकेगा।
हेल्पलाइन नंबर -
लाभार्थी सरकार द्वारा ABY के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं: 14555कौन-कौनसी बीमारियाँ शामिल हैं आयुष्मान भारत योजना में -
- आयुष्मान भारत योजना में तकरीबन प्रत्येक बीमारी के लिए चिकित्सा और अस्पताल में दाखिल होने का खर्च कवर है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना में 1354 पैकेज शामिल किये हैं।
- इसमें कई सारी प्रमुख बीमारियां व इलाज शामिल है जैसे कोरोनरी बायपास, घुटना बदलना और स्टंट डालने जैसे इलाज शामिल हैं।कुछ बिमारियों नाम नीचे दिए गए हैं -
- आयुष्मान भारत योजना में इलाज का खर्च केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) से 15-20 फीसदी कम है।
कौन कौन से अस्पताल शामिल है योजना में -
- सभी सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी इलाज करा सकते हैं।
- इसके अलावा सरकार के पैनल में शमिल निजी अस्पताल में भी इसके लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। अगर किसी का परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सूची में सम्मिलित है तो वे चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।
- पैनल में शामिल होने के लिए निजी अस्पताल में कम से कम 10 बेड और इसे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए।
- अस्पताल को ढूंढने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें -
कैसे पता करें कि आयुष्मान भारत योजना में परिवार सम्मिलित है या नहीं-
- अपने मोबाइल नम्बर से आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट पर लॉगिन करके पता कर सकते है कि आपका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सम्मिलित है या नहीं।
- इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें -
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