यह निःशक्त युवक /युवतियों को विवाह पर सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीतकरने में सहायता उपलब्ध करवाए जाने की योजना है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में संचालित है। पात्रता- > निःशक्त युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। > प्रार्थी के पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्योग्यता प्रमाणपत्र हो। > प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। > संरक्षक/ माता-पिता अथवा स्वयं रोजगार में हो तो समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50000 रुपए से अधिक ना हो। अनुदान राशि- प्रति दम्पत्ति 25,000 रुपए अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है तथा निःशक्त युवक/युवतियों के विवाह परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाली स्वयंसेवी संस्था को अधिकतम 20,000 रुपये आयोजन व्यय के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। अनुदान की राशि दम्पत्ति के दोनों विकलांग होने पर अथवा दोनों में से एक के विकलांग होने पर भी अधिकतम 25,000 रुपए ही है।
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