सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना-Solar Pump Agricultural Connection Plan राजस्थान में दिसम्बर 2013 तक कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित 3 व 5 एच.पी. के लगभग 70 हजार आवेदकों के कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने एवं ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना आरम्भ की गई है। सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में सौर ऊर्जा पम्प कनेक्शन उन कृषि कनेक्शन आवेदकों को देय होगा जो विद्युत वितरण निगमों की सामान्य कृषि श्रेणी में 3 एच.पी. व 5 एच.पी. के लिए 1 मार्च 2010 से 31 दिसम्बर 2013 तक पंजीकृत है। प्रथम चरण में 10,000 सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे। योजना में पंजीकरण हेतु सामान्य कृषि कनेक्शन आवेदक विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में रूपये 1000/- जमा कराकर आवेदन कर सकेगें। योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा देय होगी। आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित किये जावेंगे। सौर ऊर्जा पम्प सेटों का 7 वर्ष तक निःशुल्क बीमा आपूर्तिकर्ता/निर्माता कंप
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