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अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार योजना-

 अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार योजना 2006-2007 में प्रारम्भ हुई इस योजना का उद्देश्य अनुसचित जाति एवं जनजाति के लोग का सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सहायता करने के लिए प्रेरित करना है। पात्रता- 1. राजस्थान  का मूल निवासी हो / राजस्थान मूल की पंजीकृत संस्था हो।  2. जिला कलेक्टर से सद्चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाणपत्र प्राप्त हो।  3. संस्था ने कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित  जाति/जनजाति के व्यक्तियों की सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया हो और व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से ऐसे समाज सेवा के कार्य  में लगा हुआ हो। 4. संस्था/ व्यक्ति के पास भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्ति तक पहुँचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने का विवरण उपलब्ध हो।  5. पंजीकृत संस्था/  व्यक्ति द्वारा आर्थिक रूप  समृद्ध लोगों से सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्रोतों से अनु. जाति /जनजाति से किये गये व्यय का विवरण वर्षवार उपलब्ध हो।  वित्तीय लाभ/सुविधाएं- पात्रता रखने वाली एक संस्था अथवा एक व्यक्ति को 1.00 लाख रूपये एवं प्रशस्ति पत्र बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयन्त