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अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार योजना-

 अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार योजना

2006-2007 में प्रारम्भ हुई इस योजना का उद्देश्य अनुसचित जाति एवं जनजाति के लोग का सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सहायता करने के लिए प्रेरित करना है।

पात्रता-
1. राजस्थान  का मूल निवासी हो / राजस्थान मूल की पंजीकृत संस्था हो।

 2. जिला कलेक्टर से सद्चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

 3. संस्था ने कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित  जाति/जनजाति के व्यक्तियों की सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया हो और व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से ऐसे समाज सेवा के कार्य  में लगा हुआ हो।

4. संस्था/ व्यक्ति के पास भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्ति तक पहुँचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने का विवरण उपलब्ध हो।

 5. पंजीकृत संस्था/  व्यक्ति द्वारा आर्थिक रूप  समृद्ध लोगों से सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्रोतों से अनु. जाति /जनजाति से किये गये व्यय का विवरण वर्षवार उपलब्ध हो।

 वित्तीय लाभ/सुविधाएं-

पात्रता रखने वाली एक संस्था अथवा एक व्यक्ति को 1.00 लाख रूपये एवं प्रशस्ति पत्र बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयन्ती पर प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को दिया जाता है।

 आवेदन कैसे करें-

 विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र  में जिला कलक्टर के माध्यम से आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवेदन करना होगा।

आवेदन कहाँ से किया जाएँ-

निदेशालय,  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , राजस्थान, जयपुर।

आवेदन के साथ लगाए जाने वाली औपचारिकताएं -

- निवास प्रमाणपत्र
- चरित्र एवं प्रतिष्ठा प्रमाणपत्र
-  संस्था का 5 वर्ष के समय का पंजीकृत प्रमाणपत्र
- वर्षवार व्यय विवरण
  
संपर्क सूत्र -
अति निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर


 

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