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24 होम्योपैथी औषधियों के उपयोग हेतु ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनियां अधिकृत

24 होम्योपैथी औषधियों के उपयोग हेतु ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनियां अधिकृत

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथी चिकित्सा से संबंधित 24 औषधियॉ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इन 24 होम्योपैथी औषधियों का उपयोग करने के लिए ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनियों को अधिकृत किया गया है।


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने 17 अक्टूबर को बताया कि होम्योपैथी चिकित्सा विभाग द्वारा गठित समिति की अभिशंषा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर, झुंझुनू द्वारा जिले में कार्यरत ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनियों को होम्योपैथी दवाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्हें चिन्हित 24 होम्योपैथी दवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने के संबंध में होम्योपैथी चिकित्सा विभाग द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया।


राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना में होम्योपैथिक दवाओं को शामिल कराने बाबत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधान के अनुसार गठित समिति ने प्राथमिक उपचार के उपयोग में आने वाली 24 होम्यापैथी दवाईयॉ का एक किट बनाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण पश्चात मरीजों को वितरित कराने के लिए अधिकृत करने की अनुशंषा की हैं। इस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार होम्योपैथी दवाआें के उपयोग से मरीजों को होने वाले दुष्परिणामों की संभावना नगण्य है तथा कम खर्च में अधिक मरीजों का ईलाज संभव हैं।


डॉ. शर्मा ने बताया कि समिति की अनुशंषा को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना में चिन्हित 24 दवाओं को शामिल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाऎगा। इन दवाओं को ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनियों के माध्यम से मरीजों के उपचार हेतु वितरित करवाया जाएगा।

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